आयोग में मामला आने पर आवेदक को मिला सेवानिवृत्ति बाद के स्वत्वों का भुगतान
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर बैतूल शहर निवासी एक सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को उसे सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले सभी स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया है। आवेदक को भुगतान मिल जाने पर अब यह प्रकरण आयोग में समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि चंद्रशेखर वार्ड, लिंक रोड़ सदर, बैतूल शहर निवासी ज.हा. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल से प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त डा. खेमराज मगरदे ने 4 जुलाई 2020 को आयोग को उन्हें पेंशन के अलावा अन्य देय स्वत्वों जैसे- गैच्युटी, अवकाश नकदीकरण, समूह बीमा योजना की दावा राशि आदि का भुगतान नहीं किये जाने तथा बीमारी से पीड़ित होने के कारण भयानक आर्थिक तंगी का सामना करने का जिक्र करते हुये आयोग से उसे देय पंेशन व अन्य स्वत्वों का भुगतान दिलाने का अनुरोध किया गया था। शिकायत मिलने पर आयोग द्वारा मामला दर्ज कर प्रकरण क्रमांक 3469/बैतूल/2020 में आयुक्त, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से प्रतिवेदन मांगा गया था। आयोग द्वारा इस गंभीर मामले की निरंतर सुनवाई की गई। इस पर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा 21 सितम्बर 2021 को आयोग को रिपोर्ट दी गई है कि आवेदक डा. खेमराज मगरदे को सेवानिवृत्ति के बाद के उनके सभी प्रकार के देय स्वत्वों का नियमानुसार भुगतान प्राचार्य, ज.हा. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल द्वारा किया जा चुका है।