जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा कार्रवाई करते हुए निजी खातेदारी की करीब 04 बीघा भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार भाटेड़ रोड़ हीरालाल शास्त्री नगर के पास करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर गोविन्द वाटिका के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़के बाउण्ड्रीवाल बिजली के पोल, दो कमरे व अन्य अवैध निर्माण को जोन-14 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया । जोन-14 के क्षेत्राधिकार बीलता के पास गाव नागडिया करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अज्ञात नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही अवैध बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-14 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-14, पीआरएन दक्षिण व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-14 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि प्राभावी विधिसम्मत कार्यवाहियों से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास की प्रवृति पर प्रभावी अकुंश स्थापित हों।