भोपाल : ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि ऊर्जा विभाग द्वारा पेपरलेस गवर्नेन्स की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए विद्युत ठेकेदारों के लाइसेंस जारी किये जाने की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से की गई है। अब इच्छुक आवेदक एम.पी ई-सर्विस पोर्टल (http://services.mp.gov.in/) के माध्यम ठेकेदार के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं एवं निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

प्रकरणों का निराकरण उक्त पोर्टल के माध्यम ही से विभाग द्वारा किया जाएगा। अनुमोदन उपरांत विद्युत ठेकेदार को डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जाता है।

पोर्टल का यूआरएल https://services.mp.gov.in/

विशेषताएँ

    लाइसेंस जारी किये जाने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पेपरलेस व्यवस्था।

    निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन माध्यम से वांछित लाइसेंस प्राप्त करना।

    कार्य की प्रगति की स्थिति से आवेदक को मोबाइल पर एसएमएस एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से सूचित करना।

    ई-साइन के माध्यम से सभी जानकारी जारी किये जाने की सुविधा।

    समय-सीमा में प्रकरण का निराकरण न होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी किये जाने की सुविधा।