नई दिल्ली । दिल्ली में संपत्ति खरीदने वालों को सरकार ने और राहत दी है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्टि्रयल और अन्य संपत्तियों के सर्किल रेट पर दी जा रही 20 फीसद की छूट को अब दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'सर्किल रेट में 20 फीसद की छूट जारी रहेगी। महामारी के इस वक्त में दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हर मोर्चे और हर कदम पर दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहेंगे।'
उधर, मंडलायुक्त संजीव खैरवार ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर कहा कि सभी संपत्तियों व जमीनों की रजिस्ट्रेशन के लिए सर्किल रेट पर 20 फीसद छूट 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। पहले यह सुविधा 30 सितंबर तक ही लागू की गई थी।
वहीं, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी इस फैसले की ट्वीट कर जानकारी दी। केजरीवाल सरकार के इस निर्णय से संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। सर्किल रेट में 20 फीसद की कमी से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में एक फीसदी के करीब असर पड़ेगा।
बता दें कि सर्किल रेट में 20 फीसद कटौती की योजना गत फरवरी माह में लागू की गई थी। दिल्ली सरकार को 2020-21 में संपत्ति पंजीकरण और स्टांप शुल्क से 5,297 करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद थी, लेकिन कोविड के चलते यह घटकर 3,297 करोड़ आ गया।
2011 में की गई थी सर्किल रेट में वृद्धि
राजधानी में वर्ष 2011 में संपत्ति के सर्किल रेट में इजाफा हुआ था। नवंबर 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली का सर्किल रेट बढ़ाया गया था। दिल्ली में संपत्तियों को कुल आठ श्रेणी ए से एच तक में बांटा गया है। ए श्रेणी की संपत्ति में वसंत कुंज जैसे इलाके शामिल हैं। वहां सर्किल रेट तकरीबन आठ लाख रुपये प्रति वर्गमीटर है, जबकि नंद नगरी जैसे इलाके सबसे सस्ती श्रेणी में आते हैं। यहां पर 23,380 रुपये प्रति वर्गमीटर सर्किल रेट है।