मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर भोपाल शहर निवासी एक आवेदक को डाक विभाग द्वारा उसकी पालिसियों का भुगतान कर दिया गया है। आवेदक को भुगतान मिल जाने पर अब यह प्रकरण आयोग में समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भोपाल शहर के अशोका गार्डन निवासी सुरेश प्रसाद त्रिपाठी ने 30 नवम्बर 2020 को आयोग को आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा बोर्ड, भोपाल द्वारा उनकी जीवन बीमा पालिसी, पीएलआई का भुगतान नहीं किये जाने तथा सामान्य भविष्य निधि की केवल मूल राशि का भुगतान कर अन्य स्वत्वों का भुगतान ना करने की शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने पर आयोग द्वारा मामला दर्ज कर प्रकरण क्र 7858/भोपाल/2020 में सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल से प्रतिवेदन मांगा गया। आयोग द्वारा मामले की निरंतर सुनवाई की गई। इस पर सहायक प्रबंधक, पीएलआई, भारतीय डाक विभाग ने आयोग को अवगत कराया कि आवेदक की शिकायत पर जांच कराई गई। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए डाक विभाग द्वारा 7 अगस्त 2021 को आवेदक की पालिसियों का भुगतान कर दिया गया है।