शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरी लॉटरी 14 अगस्त को

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 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरी लॉटरी 14 अगस्त को

स्कूल की चॉइस 11 अगस्त तक की जा सकेगी अपडेट

रायसेन - शिक्षा का अघिकार अघिनियम के अन्तर्गत सत्र 2021-22 में निःशुल्क प्रवेश की प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत गैरअनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शेष रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया 4 अगस्त से प्रारंभ हो गई है। पंजीकृत आवेदक 4 से 11 अगस्त 2021 तक स्कूल की च्वाइस को अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 14 अगस्त 2021 को  स्कूल का आवंटन किया जाएगा। आवंटित स्कूल में  16 से 25 अगस्त 2021 तक बच्चे प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। संबंघित स्कूल को 25 अगस्त तक एडमिशन रिपोर्टिंग देनी होगी।  
द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है तथा सत्यापन केन्द्र पर जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया था एवं सत्यापन उपरांत पात्र हुये हैं। आवेदकों द्वारा केवल स्कूल की च्वाइस  में ही परिवर्तन किया जा सकेगा। आवेदक जिन्हें प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है अथवा ऐसे आवेदक जिन्हें प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है किन्तु उनके द्वारा आवंटित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश नहीं लिया है, वे द्वितीय चरण में सम्मिलित होने के लिए स्कूल की च्वाइस अपडेट कर आवेदन को अपडेट कर सकेंगे।
कोविड-19 के कारण अथवा अन्य किसी परिस्थितियों के कारण कुछ स्कूलों द्वारा स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है अथवा किसी अल्पसंख्यक स्कूल का आवंटन हुआ है, जिसमें प्रथम चरण में आवंटन हुआ है, उन स्कूलों में आवंटित छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये द्वितीय चरण में अन्य स्कूल चुनने का अवसर प्रदान  किया जा रहा है ताकि उन्हें द्वितीय चरण में अन्य उनकी पसंद के स्कूल के आवंटन का अवसर प्राप्त हो सके।

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